Lakhimpur Kheri News: सुप्रीम कोर्ट सख्त, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा पर गवाह को धमकाने का आरोप

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर इस केस में गवाह को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और कहा है कि अगर आरोपी जमानत पर रहते हुए गवाहों को धमका रहा है, तो यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा है।

कोर्ट ने दिया आदेश

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर नाराजगी जताई और सवाल किया कि जब किसी गवाह को धमकी की बात कही जा रही है, तो पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही, कोर्ट ने कहा कि यह गवाहों की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में बाधा है, उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

अगर शिकायतकर्ता पुलिस के सामने आने में हिचकिचा रहा है, तो पुलिस को खुद जांच के लिए अधिकारी भेजना चाहिए, कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस अधीक्षक से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। साथ ही निचली अदालत को सख्त निर्देश दिया गया कि वह 20 अगस्त, 2025 तक जितने हो सके उतने गवाहों की गवाही पूरी करें।

वकील ने आशीष मिश्रा पर लगाया आरोप

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक नया मोड़ तब आया जब गवाह की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्होंने गवाह को धमकाने का आरोप लगाया, गवाह के वकील का कहना है कि गवाह को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे उसकी जान को खतरा है।

ये धमकियां कथित तौर पर आशीष मिश्रा या उनके समर्थकों द्वारा दी जा रही हैं, वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गवाह की सुरक्षा बढ़ाने और मामले में जांच एजेंसी को निर्देश देने की मांग की,वहीं, आशीष मिश्रा के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन आरोपों के कोई सबूत नहीं हैं और बार-बार बिना आधार के ऐसी शिकायतें की जा रही हैं।

क्या है मामला

अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी।आरोप है कि आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया था, इस दौरान चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष मिश्रा के काफिले की गाड़ी ने किसानों को कुचला था।

इसके बाद गुस्साए किसानों ने आक्रोश मे आकर लोगों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिसमें एक पत्रकार की भी जान चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आशीष को जमानत दी थी, लेकिन अब गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश दिया है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

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संगीता एक सीनियर कंटेंट राइटर हैं। उन्हें 5 साल का अनुभव है। वह टेक्नोलॉजी, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन पैसा कमाने और लेटेस्ट न्यूज़ खबरों पर लेख लिखने पसंद हैं।

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