सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को दिवाली पर घर जाने की दी अनुमति

Lakhimpur Kheri News: मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और 2021 के लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 20 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने गृहनगर जाने की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?

बताया जा रहा है कि यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया, बेंच ने कहा कि पहले की यह शर्त लागू रहेगी कि राजनीतिक कार्यकर्ता या आम जनता किसी भी रूप में ऐसे समारोहों से जुड़े नहीं होंगे।इसके साथ ही बेंच ने मामले की सुनवाई के संबंध में कहा कि 23 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि 9 गवाहों को हटा दिया गया है।

मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, राज्य सरकार के वकील और शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को मुकदमे की स्थिति से अवगत कराया।इसके साथ ही दवे ने अपने मुवक्किल को दिवाली के लिए लखीमपुर जाने की अनुमति मांगी, मिश्रा के वकील ने वादा किया कि वह 22 अक्टूबर तक लौट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को मामले की सुनवाई लंबित रहने तक लखीमपुर से बाहर रहने का निर्देश दिया था।

पिछली राहतें और जमानत की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की जांच की स्थिति रिकॉर्ड में लाने को कहा, इसके साथ ही भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया, बेंच ने कहा कि इससे मुकदमे की निगरानी हो सकेगी।2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। इस वर्ष मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को रामनवमी के अवसर पर लखीमपुर खीरी में अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी थी।

मई में, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी मिश्रा को परिवार के साथ समय बिताने के लिए हर शनिवार शाम को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी थी, इस शर्त पर कि वह रविवार शाम को लखनऊ लौट आएंगे।कोर्ट हर बार सख्त निगरानी और शर्तों के साथ ये राहतें देता रहा है।

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