लखीमपुर खीरी कांड में 20 गवाह मुकर गए, कमजोर हुआ केस, कैसे मिलेगी सजा अदालत और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

Lakhimpur Kheri News: मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की सुनवाई आखिरकार जनवरी 2023 में शुरू हुई, लेकिन दो साल बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दैनिक कार्यवाही के आदेश के बावजूद जांच की स्पीड धीमी रही है और अदालत में पेश हुए अभियोजन पक्ष के लगभग 40 फीसदी गवाह अपने बयानों से मुकर गए हैं।

मामला क्या है?

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों और पत्रकार को रौंदने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है,बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई में अब तक 40 फीसदी गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं, 2023 से इसकी सुनवाई सर्वोच्च अदालत में चल रही है, बीते 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में एक एसयूवी ने चार किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया था।

जिसमें कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय ‘टेनी’ मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा सवार था, इसके बाद इस घटना को लेकर लोगों में इस कदर आक्रोश पनपा की इलाके में हिंसा फैल गई और तीन लोग मारे गए, मृतकों में भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता थे और एक कार चालक था।

गवाहों की स्थिति 20 गवाह मुकर गए?

इस घटना के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया और आशीष मिश्रा सहित 13 लोगों को गिरफ़्तार किया, हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई आखिरकार जनवरी 2023 में शुरू हुई।

लेकिन दो साल बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दैनिक कार्यवाही के आदेश के बावजूद जांच की स्पीड धीमी रही है और अदालत में पेश हुए अभियोजन पक्ष के लगभग 40 फीसदी गवाह अपने बयानों से मुकर गए हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम रूप दिए गए 103 गवाहों में से अब तक केवल 47 ने ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डीएन सिंह की अदालत में गवाही दी है।

न्याय प्रक्रिया और आगे का रास्ता?

ट्रायल की वर्तमान स्थिति यह है कि सुनवाई बहुत धीमी है,रिपोर्ट में कहा गया है कि केस पूरा होने में कम‑से‑कम 5 साल लग सकते हैं। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इनमें से 20 मुकर गए हैं और 27 ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।

राज्य की ओर से ज़िला सरकारी वकील (आपराधिक) अरविंद त्रिपाठी ने कहा, ‘अदालत में बयान दर्ज कराने वाले 27 चश्मदीदों में से 25 हिंसा में घायल हुए थे और दो अन्य चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने आगे कहा, ‘बचाव पक्ष के वकील ने सभी 27 से जिरह भी की है।

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