गोला कॉरिडोर विवाद: डीएम के प्रतिबंध के बावजूद तीन मंजिला भवन का निर्माण, नियमों के उल्लंघन पर मकान पर प्रशासन का नोटिस

लखीमपुर खीरी के गोला-गोकर्णनाथ में निर्माणाधीन पौराणिक शिव मंदिर/छोटी काशी कॉरिडोर के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास बने तीन मंजिला घर को लेकर नगर पालिका परिषद ने आपत्ति जताई है।मकान मालिक संजय शर्मा के मकान की ऊंचाई को लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।यह कार्रवाई उस समय की गई जब डीएम ने पहले ही इलाके में भवन निर्माण की अधिकतम ऊंचाई पर प्रतिबंध लगा रखा था।

नोटिस जारी: मकान मालिक को दिया गया आदेश

नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी संजय कुमार ने मकान के स्वामी संजय शर्मा को नोटिस जारी किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि डीएम और शासन के निर्देश के अनुसार पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के पास कोई भी मकान बिना नक्शा पास कराए नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन यह निर्माण नियमों के विपरीत किया गया है।

संजय शर्मा ने शासन के इस निर्देश का पालन नहीं किया है। यह निर्माण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ खीरी की उपविधियों का सीधा उल्लंघन माना गया है।नोटिस प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के अंदर भवन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

मकान मालिक का पक्ष

संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने कॉरिडोर निर्माण में अंगद धर्मशाला के नाम से अपने भवन के 1750 वर्ग फुट में से 1050 वर्ग फुट भूमि का भाग स्वयं पर्यटन विभाग को दे दी है और जिसका उन्हें 39.40 लाख मुआवजा भी मिला है। शेष 650 वर्ग फुट पर उन्होंने दो मंजिला भवन बनाया है, और उपरी मंज़िल पर जीने को बंद किया किया गया है।

उनका दावा है कि 1000 वर्ग फुट तक के भूखंड पर नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं होती, पर पालिका ने फिर भी नोटिस दिया है।नगर पालिका के लोगों ने भवन का निरीक्षण भी कर लिया है। निर्माण को लेकर इंजीनियर से वार्ता की है।

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