Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 के तहत योग्य नागरिको को मिलती है सहायता राशि, करें ऑनलाइन आवेदन,यहा देखे पूरी जानकारी

Vivah Protsahan Puraskar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना कि शुरुआत की गई है,इस योजना का नाम विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिव्यांगजन को विवाह करने पर सहायता प्रदान की जाती है, यह योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है, इसका लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही ले सकते हैं।यूपी विकलांग विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है,तो उसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरिको से आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थीयो को 15 हजार रुपए से लेकर 35 हजार रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो अगर आप भी एक विकलांग नागरिक है और आप इस योजना के बारे मे जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे मे जानकारी प्रदान करने वाले है,जैसे योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें की जानकारी देने जा रहे हैं, इसके लिए आपको हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।

UP Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 की पात्रता?

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभपात्र लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है इसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए हैं या नहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • दंपति में कम से कम एक व्यक्ति 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए
  • विवाह पंजीकृत होना अनिवार्यदुल्हन की आयु 18–45 वर्षदूल्हे की आयु 21–45 वर्ष
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
  • किसी भी साथी पर आपराधिक मामला दर्ज न हो
  • कोई भी आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए

Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 का उद्देश्य?

Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 उत्तर प्रदेश सरकार की एक आर्थिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग (विकलांग) दूल्हा-दुल्हन के विवाह को प्रोत्साहित करना है।इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति या दोनों साथी दिव्यांग होने पर सरकार वित्तीय सहायता देती है, ताकि विवाह में आने वाले खर्च का बोझ कम हो सके।

यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होती है।सरकार द्वारा इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को बढ़ावा देना है,आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन की मदद करनासमाज में दिव्यांगजन के प्रति सकारात्मक वातावरण बनानाआर्थिक सहायता देकर विवाह खर्च का बोझ कम करना

Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 आवश्यक दस्तावेज?

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो भी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार नागरिक आवेदन करना चाहते है तो उसके लिए अपके पास निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

  • आधार कार्ड (दुल्हा-दुल्हन)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी

Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 आवेदन कैसे करें?

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो भी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार नागरिक आवेदन करना चाहते है तो आवेदन दो तरिके से किया जा सकता है,पहला ऑनलाइन दुसरा ऑफलाइन।

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर http://divyangjan.upsdc.gov.in जाना होगा।
  • इसके बाद आपको विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनापर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद New Registration / Apply Online का ओप्सन आयेगा जिसे चुनें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी भरें।
  • इसके बाद मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेजो को अपलोड करें।
  • इसके बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना है।और आवेदन की प्रिंट कॉपी निकाल लेनी है।

Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 ऑफलाइन प्रक्रिया?

इसके साथ ही अगर आप विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है,तो उसके लिए आवेदन कुछ इस प्रकार किया जायेगा।

  • आवेदन प्रिंट और दस्तावेज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी (DDO) कार्यालय में जमा करें
  • दस्तावेज सत्यापन के बाद राशि बैंक खाते में भेजी जाती है

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