लखीमपुर खीरी कांड में भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत से जुड़े क्रॉस केस की सुनवाई गुरुवार को नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष को अपना 14वां गवाह पेश करना था, लेकिन गवाह की तबीयत खराब होने के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाया।
अगली सुनवाई की तारीख तय
अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की है। इस मामले की सुनवाई एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष के वकील अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौर ने बताया कि खीरी कांड में अब तक 13 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
क्या है खीरी कांड?
यह घटना 3 अक्टूबर 2021 की है, जब लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान चार किसान, दो भाजपा कार्यकर्ता, एक पत्रकार और एक ड्राइवर समेत कुल आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत का मुकदमा भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने दर्ज कराया था।
आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल
इस मामले की जांच एसआईटी ने की और जांच के बाद चार आरोपियों, विचित्र सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, और कमलजीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। गुरुवार को अभियोजन पक्ष को 14वें गवाह के बयान दर्ज कराने थे, लेकिन गवाह की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई।
आगे की कार्रवाई
अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला बेहद संवेदनशील है और सभी पक्षों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अदालत के अगले फैसले से ही यह स्पष्ट होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।