Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा आशीष मिश्रा का जवाब, गवाहों को धमकाने का आरोप

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा से गवाहों को धमकाने के आरोपों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।

गवाहों को धमकाने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आशीष मिश्रा ने कुछ गवाहों को धमकाया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत की हैं। हालांकि, आशीष मिश्रा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका अदालत के लिए नहीं, बल्कि बाहरी लोगों को प्रभावित करने के लिए दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की पीठ ने आशीष मिश्रा से इन आरोपों पर हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मिश्रा के वकील ने तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि इन तस्वीरों में उनका मुवक्किल मौजूद नहीं है।

गवाहों को धमकाने के आरोपों पर मांगा जवाब

लखीमपुर खीरी हिंसा: एक नजर

3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में एक काफिले की गाड़ियों ने चार प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया था। यह गाड़ियां आशीष मिश्रा के पिता और पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के स्वामित्व में थीं। इस घटना में दो बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर, और एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

जमानत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के परिजनों की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने फिर सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, जिसे बाद में जुलाई 2024 में स्थायी कर दिया गया।

निष्कर्ष

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब यह देखना होगा कि आशीष मिश्रा इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।

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संगीता एक सीनियर कंटेंट राइटर हैं। उन्हें 5 साल का अनुभव है। वह टेक्नोलॉजी, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन पैसा कमाने और लेटेस्ट न्यूज़ खबरों पर लेख लिखने पसंद हैं।

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