सड़क सुरक्षा को लेकर 26 जनवरी से जिले में नो हेलमेट-नो पेट्रोल का नियम लागू होगा। हेलमेट न लगाने पर दो पहिया वाहन चालक पेट्रोल नहीं भरवा सकेंगे तो वहीं रिफ्लेक्टर न लगा मिलने पर चार पहिया वाहन चालक डीजल नहीं भरवा सकेगें।
डीएम ने नो हेलमेट-नो पेट्रोल के दिए निर्देश
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सड़क हादसों में हो रही मौतों को गंभीरता से लिया है। अधिकतर सड़क हादसों के मामलों में मौत का शिकार होने वाले दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट लगाए मिले हैं। इस पर डीएम ने पूरे जिले में 26 जनवरी से नो हेलमेट- नो पेट्रोल की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम द्वारा सड़क हादसों को रोकने का प्रयास
सड़क सुरक्षा को लेकर 26 जनवरी से नो हेलमेट-नो पेट्रोल का नियम लागू किया जाएगा। इसकी खातिर लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। ताकि, पंप स्वामी अपने वहां पर रिफ्लेक्टर की व्यवस्था और उपलब्धता सुनिश्चित कराकर शत प्रतिशत निर्देशों का पालन कर सकें।
जागरूकता अभियान के तहत, पंप मालिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पेट्रोल पंपों पर रिफ्लेक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि चार पहिया वाहन चालक भी इसके महत्व को समझें और इसका पालन करें। इस तरह, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शत प्रतिशत लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सड़क हादसों में कमी आए।
इस नियम के लागू होने से सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अब, यह देखना होगा कि इस नियम का पालन किस हद तक किया जाता है और सड़क हादसों को कम करने में यह कितनी प्रभावी साबित होती है।