UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: अब हर किसान को मिलेगा 5 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा राशि

Krishak Durghatna Kalyan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक लाभकारी योजना की शुरुआत की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि किसान भोजन के देवता होते हैं उन्हे किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो यह हमारा कर्तव्य है इसीलिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान भाईयो के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू किया है जहां पर किसानों को ₹5 लाख तक का सुरक्षा बीमा प्रदान किया जाता है।

अगर किसी भी कारण बस राज्य के किसी भी किसान की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा की राशि प्रदान की जाता है। खेती से जुड़े कामों में अक्सर हादसे से होते ही रहते हैं। कभी-कभी किसान को विकलांगता की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में उन्हें ₹2.5 लाख तक का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजना के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी इसके साथ ही योजना से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा।

उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना बीमा योजना 2025 क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दुर्घटना की स्थिति में मदद दिलाने के उद्देश्य से साल 2019 में सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की। जिसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहा जाता है, यह राज्य सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो उसे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके।

साथ ही इस योजना के तहत किसानों को ₹5 लाख तक की सहायता राशि मिलती है, जिससे दुर्घटना के बाद परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।इसके साथ ही इस योजना में न सिर्फ मृत्यु को कवर किया गया है बल्कि अंगभंग को भी शमिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खेती करने वाले किसानों के अलावा बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान और खतौनी में दर्ज खातेदार या सह खातेदार को भी शामिल किया गया है। अगर किसी खातेदार या सह-खातेदार के परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी कमाई का मुख्य स्रोत कृषि है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 की पात्रता

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना, मृत्यु या स्थायी/आंशिक विकलांगता से प्रभावित किसानों और उनके परिवार को आर्थिक सहायता देना है,इसकी पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार है।

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आयु: 18 से 70 वर्ष के बीच मुख्य आय का स्रोत खेती से होना चाहिए
  • दुर्घटना 14 सितंबर 2019 के बाद हुई हो
  • लाभार्थी में शामिल खुद किसान
  • कृषि कार्य में लगे पट्टेदार/बटाईदार
  • परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता आदि)
  • दिव्यांगता, मृत्यु के मामलों में परिवार को भी लाभ मिल सकता है।

किन हादसों पर मिलेगा लाभ

अगर आप भी यह जानना चाहते है,कि इस योजना के तहत किन हादसों पर लाभ प्रदान किया जायेगा तो उसके लिए हम आपको बता दे कि इस योजना में बहुत सारे ऐसे हादसों को शामिल किया गया है जो किसानों के साथ आमतौर पर होते हैं।

  • पेड़ गिरने से मौत या चोट
  • बिजली गिरने या करंट लगने से
  • आग लगने से झुलसना
  • नदी या बाढ़ में बह जाना
  • जानवर के काटने से
  • यात्रा करते समय सड़क हादसा
  • घर गिरने से दब जाना
  • आतंकवादी हमले में जान जाना
  • लड़ाई-झगड़े में चोट लगना
  • कुएं या चैंबर में गिर जाना
  • लूटपाट के दौरान हत्या

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 के लिए जरूरी दस्तावेज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को किसान अपना आवेदन करना चाहते है,तो उसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है,जो कुछ इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र / डोमिसाइ
  • लखसरा-खतौनी / भूमि दस्तावेज
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर, फोटो
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु हुई है)
  • पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट / मेडिकल रिपोर्ट
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता होने पर)

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 के लिए आवेदन प्रकिया

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो भी इच्छुक एव योग्य उम्मीदवार किसान आवेदन करना चाहते है,तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरिको से आवेदन कर सकते है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।

  • उत्तर प्रदेश सरकार के ई-साथी पोर्टल (eSathi) या संबंधित कृषि विभाग पोर्टल पर जाएँ।
  • नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें (अगर पहले से नहीं है)।
  • “Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana” सेवा चुनें।
  • फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।

ऑफलाइन आवेदन (Offline):

इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है,तो उसके लिए आपको निम्नलिखित प्रकार का पालन करना होगा।

  • अपने नजदीकी तहसील कार्यालय / कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन फॉर्म लें।
  • घटना विवरण सहित आवेदन भरें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न कर Collector / तहसील कार्यालय में जमा करें।

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