UP Vidhwa Pension Yojana 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओ को दे रही पेंशन राशि,आवेदन कर उठाये लाभ

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नये आर्टिकल में अगर देखा जाए तो आज हर राज्य की सरकार अपने-अपने राज्य के लोगो के लिए कई महत्वकांशी योजनाओं को चला रही है, जिसका लाभ हर व्यक्ति भरपूर मात्रा में उठा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की योगी सरकार ने भी अपने राज्य की विधवा महिलाओ के लिए एक लाभकारी योजना को शुरू किया है, जिसका नाम यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा विधवा महिलाओ को हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य की उन सभी महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है।

और वो विधवा महिला हो गई है उन्हें सरकार द्वारा उनके भरण-पोषण के लिए हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाओ को ही दिया जाएगा। ऐसी ही मुसीबत में साथ देने के लिए यूपी सरकार ने उनके लिए विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) को शुरू किया है। इस योजना वो सभी विधवा महिला आवेदन कर सकती है जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है।

UP Vidhwa Pension Yojana क्या है

जैसा की आप सब जानते है की यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक लाभकारी योजना है। इस योजना को उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत उन जरूरतमंद विधवा महिलाओ को हर महीने लगभग 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है की अब यूपी सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को दुगना करने वाली है, जिसके बाद सभी लाभार्थी विधवा महिलाओ को हर महीने 1000 रुपये मिलने की उम्मीद है।अगर आप भी उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की रहने वाली एक विधवा महिला है।

और आपके भी पति की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है, तो इस मामले में आप यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत आवेदन कर सकते है।इस योजना के तहत आपको कुछ नियम और शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।जैसे अगर आपकी उम्र 18 साल से आधीक है और आपके पति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो आप इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए आवेदन कर सकते है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरुरी है।

Vidhwa Pension Yojana की पात्रता

विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रताओ को पूरा करना होगा।

  • इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की विधवा महिलाओ ही पात्र मानी जायेगी।
  • यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के लिए यूपी की वो सभी विधवा महिला आवेदन कर सकती है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच है।
  • उन महिलाओ के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता में आता है,तो उन्हें इस योजना के लिए पात्रता नहीं मिलेगी।

Vidhwa Pension Yojana जरुरी दस्तावेज

विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता होती हैं, ये दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं।

  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • वोटर कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया

Vidhwa Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का पेज खुल कर आ जायेगा,जिसमे आपको विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
  • इसके बाद आपको इसमें एक फॉर्म दिखाई देगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • इसके बाद आपको इसमे मागी गई सारी जानकारी को अच्छे से भरना होगा।
  • इसके बाद आपको जरुरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपकों सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आप इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं।

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