उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें से एक लाभकारी योजना है, उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है और उन्हें विवाह के दौरान आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लाभ राशि 51000 प्रति बालिका थी जिसे अब बढ़कर ₹1,00,000 कर दिया गया है।
इसके साथ ही हम आपकों बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जौनपुर में गठित किए गए सामूहिक विवाह के दौरान यह घोषणा की अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी बालिकाओं को विवाह के लिए ₹1,00,000 तक की आर्थिक सहायता राशि और एक स्कूटी प्रदान की जाएगी जिससे अब इस योजना के अंतर्गत करीबन 4 लाख बालिकाओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को भी बेहतर सामाजिक और वैवाहिक जीवन प्राप्त हो सके।
उत्तर प्रदेश सामुहिक विवाह योजना?
जैसा कि हम सब जानते हैं आज भी समाज में बालिकाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में पिछड़े वर्ग के लोग आज भी बालिकाओं को बोझ मानते हैं वहीं कुछ परिवार ऐसे होते हैं की बालिकाओं के जन्म से ही उनकी शादी की चिंता करने लगते हैं परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यह अभिभावक अपनी बच्चियों का विवाह नहीं कर पाते जिसकी वजह से बच्चियों को आत्मविश्वास के बिना जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
आज भी उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें शादी योग्य आयु की बालिकाएं आर्थिक सुविधा की कमी की वजह से अब तक शादी से वंचित है और सामाजिक जीवन नहीं जी पर रही हैं। जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक इस योजना में पंजीकरण करा कर शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana की पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत पात्रता मानदंड निम्नलिखित प्रकार है।
- आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इसके साथ ही आवेदक लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
- इसके अलावा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल कार्डधारक, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाएं और दिव्यांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- कम से कम 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाना चाहिए।
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana आवश्यक दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश सामुहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आपकों निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं, ये दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं।
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शादी का प्रमाण पत्र
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सामुहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आपकों निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपकों योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- यहा पर आपकों”न्यू रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- इसके बाद इसमे मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपकों अपने आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है।